उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से बिक्री के लिए रखी और भंडारित मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि दिखाना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को देखते हुए यह फैसला लिया है।
यह व्यवस्था खासकर खुली मिठाइयों के लिए अहम है, जिन पर अब तक अंतिम तिथि दिखाने का कोई अनिवार्य नियम नहीं था।
विभाग के मुताबिक निरीक्षण में पाया गया कि कई दुकानों पर ग्राहकों को मिठाई बनने और खराब होने की तारीख की जानकारी नहीं दी जाती। त्योहारों से पहले यह नियम लागू होने से लोगों को ताजी मिठाई चुनने में मदद मिलेगी।
